राष्ट्रपति के देहरादून भ्रमण पर विशेष प्रबंध, चयनित क्षेत्रों में धारा-163 लागू

महामहिम राष्ट्रपति के तीन दिवसीय (19 से 21 जून 2025) देहरादून भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष सुरक्षा एवं व्यवस्था संबंधी प्रबंध किए हैं। इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह ने राष्ट्रपति के निवास और आवागमन मार्गों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के निवास स्थान और उससे सटे क्षेत्रों को ध्वनि प्रतिसिद्ध क्षेत्र घोषित करते हुए वहां अधिकतम ध्वनि स्तर 40 डेसिबल निर्धारित किया गया है। राजपुर रोड स्थित मसूरी डायवर्जन से लेकर राष्ट्रपति निकेतन, ब्रह्मकमल चौक, कैनाल रोड पर NIEPVD का अरुणद्वार, बालासुंदरी मंदिर और नैनीताल बैंक की शाखा तक सड़क के दोनों ओर 100 मीटर की परिधि एवं इन सभी स्थानों के मध्य क्षेत्र में धारा-163 लागू की गई है।

यह प्रतिबंध 19 जून की सायं 4:00 बजे से 21 जून को अपराह्न 1:00 बजे तक या राष्ट्रपति के प्रस्थान के एक घंटे बाद तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश सुरक्षा कारणों से तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सहयोग करें और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

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Jago Pahad Desk

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