बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दौरान 4365 घरों को हटाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भूमि चिन्हित करने और योजना बनाने का आदेश दिया है। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव को रेलवे प्रशासन और रेल मंत्रालय के साथ बैठक करने को कहा गया है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2024 को होगी, जिसमें सभी संबंधितों को न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं।

Jago Pahad Desk

"जागो पहाड" उत्तराखंड वासियों को समाचार के माध्यम से जागरूक करने के लिए चलाई गई एक पहल है।

http://www.jagopahad.com

You cannot copy content of this page