1 जुलाई से केंद्र सरकार ने कई नए कानून आईपीसी में जोड़े हैं और कुछ पुराने कानूनों में संशोधन किया है। युवा वकील शिव वर्मा ने बताया कि ब्रिटिश कालीन पुलिस कानून में 576 सेक्शन थे, जिन्हें अब 356 कर दिया गया है। 175 धाराओं में सुधार किया गया है और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 22 सेक्शन हटाए गए हैं।