Site icon जागो पहाड़ न्यूज़

केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बने रहेंगे मुख्यमंत्री, जनहित याचिका खारिज

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, उन्हे मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की गई थी, वह आवेदन दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हो गया है। सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी।

साथ ही याचिकाकर्ता ने मांग की कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव से यह बताने को कहा जाए कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर किस अधिकार के तहत बने हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने बताया कि हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की। उसमें मैंने कई पहलूओं को बताया। उन्होंने कहा कि पहला पहलू गोपनीयता का है। दूसरा जब वह कैबिनेट मीटिंग नहीं ले पाएंगे, मसलन पिछली बार यमुना में बाढ़ के कारण कैबिनेट मीटिंग हुई थी और फैसले लिए गए थे, वो नहीं हो सकते।


Exit mobile version