आज उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में नामित 14 सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, राज्य की महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण व महिलाहितों की रक्षा हेतु लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम उन्होंने कहा कि आज देर सायं शासन द्वारा जारी पत्र में राज्य महिला आयोग में नामित 14 सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं देती हूं। मुझे आशा ही नही बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि आयोग हेतु नामित सभी 14 सदस्य अपने इस कार्यकाल में महिला अधिकारों के संरक्षण व रक्षा तथा महिलाओं पर होने वाली हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई में सहायक सिद्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा उनके अधिकारों व उनके प्रति सभी निर्णयों में अत्यंत संवेदनशील है। यह बहुत ही गर्व का विषय है कि आज की सरकार महिला के लिए विभिन्न योजनाओं के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों राह तैयार कर रही है।
आज शासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार
उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में 14 सदस्यों को नामित किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या :- 86/14/1/1/XXI/2022, दिनांक 15 मार्च, 2024 को एतद्वारा निरस्त करते हुए निम्नलिखित को “उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग” में “सदस्य” के पद पर तात्कालिक प्रभाव से नामित किया जाता है।
- श्रीमती रचना जोशी, निवासी ऐंचोली, पिथौरागढ़।
- श्रीमती विजया रावत, निवासी बेलापुर, नियर आर्मी हास्पिटल, जोशीमठ, चमोली ।
- श्रीमती कंवलजीत कौर आँजला, गदरपुर, किच्छा, ऊधमसिंह नगर।
- श्रीमती शोभा आर्या, अल्मोड़ा।
- श्रीमती गंगा खाती, बागेश्वर।
- श्रीमती सरोज बहुगुणा, निकट मुख्य बाजार, नई टिहरी।
- श्रीमती वत्सला सती, निवासी ग्राम देवस्थान, पोस्ट पोखरी, चमोली ।
- श्रीमती रेनुका पाण्डे, निवासी 180 वनखण्डी, ऋषिकेश, देहरादून।
- श्रीमती विमला नैथानी, निवासी छिद्दरवाला, देहरादून।
- श्रीमती कमला जोशी, निवासी 44 भगवन्तपुरम, कनखल, हरिद्वार।
- श्रीमती कंचन कश्यप, निवासी किरोला कॉलोनी, पीलीकोठी, बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल।
- श्रीमती दर्शनी पवार, निवासी ग्राम फापंज, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग।
- श्रीमती किरण देवी, निवासी टनकुपर, चंपावत।
- श्रीमती वैशाली नरूला, निवासी गोल्डन मनोहर सोसायटी, टावर 2, मसूरी रोड, देहरादून।
उक्त नामित सदस्यों को उनके कर्तव्यों, दायित्वों, अधिकारों एवं सेवावधि के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगें।