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उत्तराखंड शासन का बड़ा फैसला, ध्वस्त होगा रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का करोड़ों की लागत से बना एक हिस्सा

देहरादून। स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने के बाद से सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्वक करने पर फोकस किया है। जहां भी उनको निर्माणकार्यों में लापरवाही मिली उन्होंने चेतावनी देने के साथ जांच के बाद कार्यदायी संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी में निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं होने पर रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज का एक हिस्सा ध्वस्त करने के आदेश सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने जारी किये। कार्यदायी संस्था द्वारा रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं होने पर उत्तराखंड शासन द्वारा रूड़की आईआईटी की टीम से इसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के एक हिस्से का निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं होने की बात कही गई। जिसके बाद लगभग 32 करोड़ की लागत से हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिये गये। सचिव चिकित्सा शिक्षा राजेश कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिये हैं। बिल्डिंग निर्माण में आए पूरा खर्च कार्यदाही संस्था से ब्याज समेत वसूला जायेगा। इसी के साथ कार्यदायी संस्था को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।

गौरतलब है कि निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-2972 दिनांक 14 अगस्त, 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर के निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम द्वारा पूर्व कार्यदायी संस्था (EPIL) के द्वारा निर्मित कुल 14 नग निर्माणाधीन भवनों की गुणवत्ता जांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूडकी से करायी गयी गुणवत्ता में प्रोफेसर सिविल अभियांत्रिकी विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूडकी द्वारा निर्माण कार्यों को ध्वस्त करते हुए पुर्ननिर्माण का मंतव्य प्रदान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा निदेशालय स्तर से नियोजन विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की तृतीय पक्ष गुणवत्ता जाँच हेतु नामित संस्था (Quality Austria Central Asia) से भी निर्माणाधीन भवनों की गुणवत्ता जांच करवायी गयी, उक्त संस्थान द्वारा भी जाँच आख्या पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2023 के माध्यम से उपलब्ध करवायी गयी, जिसके अनुसार भी निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त करते हुए पुर्ननिर्माण किया जाना होगा। ई०पी०आई०एल० द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की अत्यन्त न्यून गुणवत्ता होने के दृष्टिगत सम्पूर्ण निर्माणाधीन कार्य का ध्वस्तीकरण कर पुर्ननिर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश

राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर के निर्माण कार्यों की जांच रिपोर्टो के परिपेक्ष्य में निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब होने के दृष्टिगत राज्य में ऐसी कार्यदायी संस्था को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिO (EMI) एन0आर0ओ0, कोर 3. स्कोप कॉम्पलैक्स-7 लोधी रोड़, नई दिल्ली को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन समस्त निर्माण कार्यों हेतु काली सूची (Black List) में डाले जाने की राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। अवशेष धनराशि र 31.78 करोड़ + अद्यतन ब्याज (वर्तमान में प्रचलित दरों पर) सहित निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में कार्यदायी संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

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