कोरोना काल में निजी स्कूलों ने वसूली अतिरिक्त फीस करनी होगी वापस, एक्शन में बाल आयोग

कोरोना काल में कई निजी स्कूलों ने अभिभावकों से अतिरिक्त फीस वसूली, लेकिन वापस नहीं की। एक अभिभावक की शिकायत पर बाल अधिकार आयोग ने दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद (डीपीएसजी) सेलाकुई को सख्त आदेश दिया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने स्कूल से कहा कि वे एक सप्ताह के भीतर 55 हजार रुपये का चेक आयोग के कार्यालय में जमा करें।

अभिभावक नरेंद्र सिंह राणा ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को आयोग ने केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया था, लेकिन स्कूल ने 55 हजार रुपये अतिरिक्त वसूले, जो अब तक वापस नहीं किए। 23 जुलाई 2024 को सुनवाई के दौरान, स्कूल के प्रधानाचार्य ने और समय मांगा, जिससे आयोग नाराज हुआ।

आयोग अध्यक्ष ने स्कूल को एक सप्ताह में फीस लौटाने का निर्देश दिया और खंड शिक्षा अधिकारी को अगली तारीख पर उपस्थित रहने को कहा। स्कूल प्रधानाचार्य मोहित मार्क ने कहा कि वे इस मामले में आयोग के समक्ष ही अपनी बात रखेंगे।

Jago Pahad Desk

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