हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत के पूर्व के आदेश को अपास्त करते हुए अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर दुबारा सुनवाई करने के लिए निर्देशित किया है।


पूर्व में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जिसमे आज निचली कोर्ट के पूर्व आदेश को अलग करते हुए दो हफ्ते में पुनः बेल पर विचार कर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशाशन व पुलिस की टीम पर साजिश कर्त्ता सहित अतिक्रमणकारीयो व कई अन्य लोगो ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। दंगे के दौरान दंगाईयो ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की। जिसमे कई लोगों की मौके पर मौत हो गयी और 100 से अधिक लोग घायल हुए।

पुलिस की जाँच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयो को गिरफ्तार किया जिसमें से एक आरोपी ये भी थे। जमानत प्रार्थनपत्र में यह भी कहा है कि जिस दिन यह घटना हुई वे वहाँ न होकर दिल्ली में थे। उन्हें वेबजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाईयो का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब अपराध किया ही नही तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया। इसलिए उन्हें जमानत दी जाय।

Jago Pahad Desk

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