Big breaking :-उत्तराखंड में यहां रहेगा सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी

विधान सभा के उप निर्वाचन 2024- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के अन्तर्गत मतदान दिवस पर अवकाश के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-606/ VIII- 1/24-331 (श्रम)/2002 दिनांक 15 जून, 2024 के माध्यम से उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम, 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र 04-बद्रीनाथ तथा जनपद हरिद्वार के 33-मंगलौर विधान सभा के उप निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान की तिथि दिनांक 10 जुलाई 2024 (बुधवार) के लिये

उक्त अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली समान्य साप्ताहिक छु‌ट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को सवेतनिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 2- कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 10 जुलाई 2024 (बुधवार) साप्ताहिक अवकाश

Jago Pahad Desk

"जागो पहाड" उत्तराखंड वासियों को समाचार के माध्यम से जागरूक करने के लिए चलाई गई एक पहल है।

http://www.jagopahad.com

You cannot copy content of this page