Big breaking :-उत्तराखंड में यहां रहेगा सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी

विधान सभा के उप निर्वाचन 2024- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के अन्तर्गत मतदान दिवस पर अवकाश के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-606/ VIII- 1/24-331 (श्रम)/2002 दिनांक 15 जून, 2024 के माध्यम से उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम, 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र 04-बद्रीनाथ तथा जनपद हरिद्वार के 33-मंगलौर विधान सभा के उप निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान की तिथि दिनांक 10 जुलाई 2024 (बुधवार) के लिये

उक्त अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली समान्य साप्ताहिक छु‌ट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को सवेतनिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 2- कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 10 जुलाई 2024 (बुधवार) साप्ताहिक अवकाश

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Jago Pahad Desk

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