आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख: जल्द करें फाइल, बचें जुर्माने से
आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है। अगर आप टैक्सपेयर हैं और टैक्स के दायरे में आते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
जुर्माने की दरें
आयकर विभाग ने आखिरी तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माने की दरें तय की हैं। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा।
- पांच लाख रुपये से कम आय वालों के लिए: 1,000 रुपये
- पांच लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए: 5,000 रुपये
देर से रिटर्न दाखिल करने के नुकसान
जुर्माना केवल आर्थिक नुकसान नहीं है। देर से रिटर्न दाखिल करने पर आपको ब्याज शुल्क भी देना होगा। इसके अलावा, आपको कुछ लाभों का नुकसान भी हो सकता है जो समय पर रिटर्न दाखिल करने पर मिलते हैं।
बिलेटेड रिटर्न का विकल्प
अगर 31 जुलाई तक आप आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो भी आपके पास 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका होता है। लेकिन, इसके लिए भी आपको जुर्माना और ब्याज शुल्क देना पड़ेगा।
टैक्सपेयर के लिए सुझाव
- समय पर रिटर्न दाखिल करें: आयकर विभाग समय-समय पर रिटर्न भरने के लिए याद दिलाता है। इसलिए, कोशिश करें कि आप समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर दें।
- ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें: रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग का ऑनलाइन पोर्टल एक आसान और त्वरित माध्यम है। इसे उपयोग करके आप बिना किसी दिक्कत के अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
- दस्तावेज तैयार रखें: रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें ताकि किसी भी प्रकार की अड़चन न आए।
- सहायता लें: अगर आपको रिटर्न दाखिल करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं।
आयकर रिटर्न जमा करना हर टैक्सपेयर की जिम्मेदारी है। समय पर रिटर्न दाखिल करके आप न केवल जुर्माने से बच सकते हैं बल्कि वित्तीय रूप से भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए, आखिरी तारीख से पहले अपना आयकर रिटर्न जमा करें और बिना किसी परेशानी के अपना वित्तीय वर्ष समाप्त करें।