लालकुआं: नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा, जो पहले से ही दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे हैं, अब एक और मुश्किल में फंस गए हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने संघ की निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के मामले में सरकार से कमिश्नर की रिपोर्ट पर अब तक की गई कार्यवाही का जवाब मांगा है।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। देवभूमि ट्रेडर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान बताया गया कि नैनीताल दुग्ध संघ ने दही मटका, स्टेशनरी, मैन पावर, एल्युमिनियम केन आदि की सप्लाई के लिए टेंडर निकाला था। लेकिन संघ ने टेंडर प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं किया।
नियमावली के अनुसार ई-टेंडर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2023 में संघ द्वारा जारी निविदा में तीनों निविदाकर्ताओं ने एक ही बैंक, एक ही खाता और एक ही लिफाफे में निविदा प्रस्तुत की, जो नियमों के खिलाफ है।