महाराष्ट्र में कुल 55 पाकिस्तान नागरिक, 27 अप्रैल तक सभी को किया जाएगा डिपोर्ट

महाराष्ट्र सरकार ने 27 अप्रैल 2025 तक राज्य में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि राज्य में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक लापता नहीं है और सभी को डिपोर्ट करने की व्यवस्था कर दी गई है ।

राज्य के गृह मंत्री योगेश कदम के अनुसार, महाराष्ट्र में लगभग 5,000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 1,000 अल्पकालिक वीजा धारक हैं। इन अल्पकालिक वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जबकि चिकित्सा वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया ।

यह निर्णय 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द करने की घोषणा की ।

राज्य में दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारकों, विशेषकर हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों, को भारत में रहने की अनुमति है। इसके अलावा, कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है और अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट जमा कर दिए हैं ।

इस तरह, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस भेजने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है।

Jago Pahad Desk

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