देहरादून: आगामी 14 मार्च 2025 को होली के अवसर पर जनपद देहरादून में सभी देशी-विदेशी मदिरा और बीयर की फुटकर दुकानों, बार और अन्य लाइसेंसी परिसरों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी देहरादून द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी आबकारी अनुज्ञापनों को 14 मार्च को सुबह 5 बजे से बंद रखा जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस दिन किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

इस निर्णय का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और होली के पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को सुनिश्चित करना है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शराब की अवैध बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाए और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं।